आगरा। विभागीय जांच में दोषी पाए गए आरोपियों पर एफआईआर दर्ज के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों से वेतन एवं सेवानिवृत्ति निधि की रिकवरी तथा पेंशन स्थगित किए जाने के संबंध में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए हैं।
मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) धीरेंद्र कुमार ने 21 अगस्त को बीएसए को पत्र जारी किया। इसमें ग्राम तोरा पोस्ट कलाल खेड़िया, आगरा निवासी अनिल कुमार शर्मा के 7 अगस्त को दिए गए प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है। पत्र के अनुसार अनिल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाया गया है।