अपर जिला जज अष्टम एवं विशेष जज एमपी एमएलए डॉ. केशव गोयल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजीम भाई को वर्ष 2001 में पूर्व सांसद फूलन देवी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जाम एवं बस में आग लगाने के मामले में दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। घटनाक्रम जुलाई 2001 का है। थाना उत्तर के उप निरीक्षक बीएल वर्मा की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन सपा सांसद फूलन देवी हत्याकांड के विरोध में 26 जुलाई 2001 को बाजार बंद करने का आह्वान किया गया था।बाजार बंद के साथ सुभाष तिराहे पर हाईवे जाम किया गया था। एफआईआर में लिखा गया कि आंदोलन के दौरान सपा नेता अजीम भाई (वर्तमान में प्रसपा के जिलाध्यक्ष), मंशाराम यादव, संजय यादव ने शिकोहाबाद डिपो की बस को रोक लिया था।