कासगंज। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रणाली संचालित है। वार्षिक रिटर्न जमा किए जाने की आखिरी तारीख 31 मई, 2024 है। इस तिथि तक वे अपनी रिटर्न जमा कर दें।
उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक निर्माण, री-पैकर, प्रोसेसिंग, दुग्ध एवं दुग्ध कलेक्शन, चिलिंग की श्रेणी में पंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ता, जो लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं। माह अप्रैल से माह मार्च तक किये गये व्यवसाय की वार्षिक रिटर्न जमा न होने की स्थिति में लाइसेंस नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है। जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, वह खाद्य लाइसेंस लेकर ही अपना कारोबार संचालित करें। बिना लाइसेंस, पंजीकरण के कारोबार करने पर कार्रवाई की जाएगी।