कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अमांपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका को एक जनवरी 2018 को उसी गांव के निवासी नरेंद्र एवं सत्यपाल एकांत स्थान पर ले गए। इसके बाद बालिका से छेड़छाड़ के साथ दुष्कर्म किया।
अमापुर में पॉक्सो एक्ट के अनुसूचित जनजाति की संगीन धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत किया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
पुलिस में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 354 के तहत पांच साल की सजा व दस हजार का जुर्माना तथा धारा 8 पाॅक्सो अधिनियम में पांच साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थ दंड आदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया गया है।