वारिसान को मिलेंगे 4.87 लाख रुपये
हत्यारोपियों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक आरोपी को 1.30 लाख रुपया जुर्माना देना होगा। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि एफटीसी द्वितीय की जज तरन्नुम खान ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि मृतक के विधिक वारिसान को दी जाएगी। मृतक के वारिसान को 487500 रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
तमंचा रखने पर 90 हजार रुपये जुर्माना
रामशंकर की हत्या करने वाले अभिषेक, ओमकार और विमल ने हत्या में प्रयोग किए गए तीन तमंचे पुलिस को बरामद कराए थे। तीनों के खिलाफ तमंचा रखने की रिपोर्ट भी पुलिस ने दर्ज की थी। तीनों ने बरामद किए गए तमंचों से ही हत्या करने की बात पुलिस को बताई थी। एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि तीनों के खिलाफ तमंचा रखने का आरोप साबित हुआ। एफटीसी द्वितीय की जज तरन्नुम खान ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये कुल 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।