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दिवाली पर आतिशबाजी की तो लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, पटाखा बिक्री के लाइसेंस निरस्त

Wed, 11 Nov 2020 12:05 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • एडीएम सिटी ने कहा - ग्रीन पटाखे चलाने पर भी लगाई गई है पाबंदी
  • वापस होगी 25 लोगों की 500 रुपये अस्थाई लाइसेंस फीस
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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आगरा में दिवाली पर पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगने के बाद दुकानों के लिए जारी हुए अस्थाई लाइसेंस भी मंगलवार को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिए। जिन आवेदकों ने चालान से अस्थाई लाइसेंस फीस जमा की, वो उन्हें अब वापस की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीन पटाखे भी नहीं चलाने दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। आतिशबाजी करने पर जुर्माना लगेगा। 

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आयुध प्रभारी एवं एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया सिर्फ 25 लोगों ने 500 रुपये चालान के रूप में बैंक में अस्थाई लाइसेंस फीस राजस्व विभाग के लिए जमा कराई थी, वह उन्हें वापस कर दी जाएगी। दिवाली पर दो दिन के लिए पटाखों दुकान लगाने को जारी हुए सभी अस्थाई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। पटाखों का प्रयोग करने पर सख्त कार्रवाई होगी।


उन्होंने कहा ग्रीन पटाखों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में ग्रीन पटाखों की आड़ में अन्य आतिशबाजी के प्रयोग की आशंका है। इसलिए किसी तरह के पटाखे का प्रयोग नहीं होगा।

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अलर्ट : आतिशबाजी करने पर होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा कि आतिशबाजी करने पर एनजीटी ने 10 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है। प्रशासन उसका पालन कराएगा। त्योहार पर आतिशबाजी की जांच के लिए थानास्तर पर पुलिस टीमें गठित की जाएंगी। अगर कोई आतिशबाजी करते पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।

अपील : लेजर लाइट जलाएं, रोशनी फैलाएं

जिला प्रशासन ने दिवाली पर पटाखों के प्रयोग की जगह लेजर लाइट के प्रयोग की अपील की है। डीएम ने कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए दीपक बांटें। जिनके घर में अंधेरा है वहां रोशनी फैलाएं। हवा में प्रदूषण न घोलें।


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