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बैंड, बाजा और बारात ने ट्रैफिक रोका तो होगी कड़ी कार्रवाई, हर्ष फायरिंग पर एफआईआर

Thu, 15 Nov 2018 01:03 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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बारात के दौरान बैंड-बाजा से सड़क पर धूम धड़ाका मचाना महंगा पड़ सकता है। बारात के दौरान अगर ट्रैफिक बाधित होता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही हर्ष फायरिंग करने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी।  

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आगरा मंडल की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने शादी समारोह के चलते ट्रैफिक बाधित करने वालों के खिलाफ मुकदमा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हर्ष फायरिंग करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। इसमें आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। 

कमिश्नर ने कहा कि गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई का प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि शादी वाले घरों में थाने के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाए कि शादी समारोह की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 
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कमिश्नर ने विवाह समारोहों में हर्ष फायरिंग पर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग पर आयोजक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाए। बैठक में कमिश्नर ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की ठीक प्रकार से जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति से निपटने के निर्देश

मंडलायुक्त ने एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति से निपटने हेतु एनएचएआई सहित संबंधित अधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर उसके निदान की व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान सभी संबंधित विभाग अपनी संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए काम करेंगे। वहीं उन्होंने ताज क्षेत्र के दशहरा घाट के आसपास खराब लाइटों को तत्काल ठीक कराने हेतु नगर-निगम को निर्देशित किया है। 

बैठक में उप पुलिस महानिरीक्षक लव कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा अमित पाठक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये। जिलाधिकारी फिरोजाबाद नेहा शर्मा, डीएम मैनपुरी प्रदीप कुमार, एडीएम प्रोटोकॉल आगरा डा. कंचन सरन आदि अधिकारी उपस्थित थे। 
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