ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होने के बाद खुले में कचरा जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने पर नगर निगम ने ताजगंज क्षेत्र के एक मैरिज होम पर बड़ी कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने मैरिज होम संचालक के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि ताजगंज क्षेत्र में ताजनगरी फेस 2 स्थित द पाल्म कोर्ट मैरिज होम के संचालक ने अतिरिक्त कूड़ा चार्ज से बचने के लिए मैरिज होम के बगल में स्थित खाली पड़े प्लॉट में कचरा डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घने धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने इसकी शिकायत नगर निगम प्रशासन से की।
एसएफआई योगेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पर्यटन थाने के पास स्थित प्लाॅट पर जांच की गई तो कूड़ा मैरिज होम संचालक के ही जलाने की पुष्टि हुई। इस पर निगम अधिकारियों ने मैरिज होम प्रबंधक राजकुमार चौधरी के खिलाफ ताजगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। नगर आयुक्त ने कहा कि ग्रैप के तहत खुले में कूड़ा, पत्ते या अन्य अपशिष्ट जलाने पर सख्त प्रतिबंध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।