आगरा। रुपये लेने के बाद भी बिल्डरों ने फ्लैट नहीं दिया। पुलिस के सुनवाई न करने पर पीड़ित ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इस पर सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने बिल्डरों के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र का है।
थाना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर-16 निवासी गौरव मगन पार्टनर एचआर वेंचर पदम प्राइड अपार्टमेंट ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। बताया कि उन्होंने और उनके पार्टनर ने 2017 में तुलसी इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड संजय प्लेस की ओर से निर्मित श्री तुलसी गोकुलम सिटी फेज-2 में फ्लैट बुक कराया था।
इसके बदले विपक्षी राहुल कुमार अग्रवाल और मनोज कुमार अग्रवाल ने उनसे 40.80 लाख रुपये लिए थे। आरोप है कि इसके बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं दिया। 10 जून 2025 को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस शिकायत की। तब विपक्षियों 20 जून 2025 को उन्हें समझौता करने के लिए अपने कार्यालय बुलाया। वहां उनके साथ मारपीट की गई। संवाद