पेट्रोल पंप के लिए जमीन लीज पर लेने के बाद आवंटन के लिए जमीन के मालिक की फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी का इस्तेमाल किया गया। अधिवक्ता राजेश सिंघल निवासी आवास विकास कॉलोनी ने पुलिस आयुक्त दीपक कुमार से शिकायत की है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर थाना हरीपर्वत में प्राथमिकी दर्ज की गई।
अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मानी भाटिया, रूपाली भाटिया उर्फ रूपाली गुप्ता और तरुण भाटिया से जमीन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। सबिहा खान निवासी शहीद नगर ने स्वयं को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वेंडर बताते हुए पेट्रोल पंप आवंटन के लिए जमीन को 20 वर्ष के लिए लीज पर लेने का प्रस्ताव रखा। इस पर उन्होंने 22 सितंबर 2023 को दो रजिस्टर्ड लीज डीड और 3 दिसंबर 2025 को एक अन्य दस्तावेज पूरा किया।
आरोप है कि सबिहा खान ने तय शर्तों के अनुसार किराया नहीं दिया और लगातार टालती रहीं। इस दौरान सूचना मिली कि उनके नाम से कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जांच करने पर पर दस्तावेजों उनके हस्ताक्षर नहीं थे। आईओसी कार्यालय में जानकारी करने पर पता चला कि पेट्रोल पंप आवंटन के लिए सभी सहखातेदारों की सहमति आवश्यक होती है। आरोपी ने उनकी फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाकर प्रयोग की है। थाना प्रभारी हरीपर्वत ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है।