तमंचा रखने पर 2000 रुपये का जुर्माना
मैनपुरी। तमंचा रखने के एक अपराधी द्वारा न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार करने पर सीजेएम नम्रता सिंह ने उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई है।
थाना बेवर पुलिस ने वर्ष 2003 में बबलू कश्यप निवासी नगला ढांकन थाना बेवर को पकड़ा था। उसके कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने उसको जेल भेजकर जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई सीजेएम न्यायालय में की गई। न्यायालय में बबलू ने अपना अपराध स्वीकार करके मुकदमा नहीं लड़ने की बात लिखकर दी। आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर सीजेएम नम्रता सिंह ने उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई है।