बिजली चोरी करने पर 15 हजार का जुर्माना लगाया
स्पेशल जज ईसी एक्ट ने जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र के गांव मुड़ई में 18 साल पहले बिजली चोरी करने वाले पर स्पेशल जज ईसी एक्ट इंद्रा सिंह ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई गई है। बिजली चोरी करने वाले ने जुर्माना न्यायालय में जमा भी कर दिया है।
मुड़ई के रहने वाले रमेशचंद्र के घर पर 16 जुलाई 2006 को बिजली विभाग के एसडीओ वाईके तिवारी तथा जेई दयाराम यादव ने चेकिंग की। वह बिना कनेक्शन के बिजली चोरी करके आटा चक्की चलाते पकड़ा गया। उसके घर से चोरी में प्रयोग की जा रही केबिल भी बरामद की गई। जेई ने रमेश के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके रमेश के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट इंद्रा सिंह के न्यायालय में हुई। बिजली विभाग के जेई, एसडीओ सहित गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। गवाही के आधार पर रमेश को बिजली चोरी करने का दोषी पाया गया। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने रमेश को सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट इंद्रा सिंह ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उसको जेल में बिताई गई अवधि की सजा भी सुनाई है।
दूसरी बार भी की बिजली चोरी
रमेश ने एक साल बाद दूसरी बार भी बिजली चोरी की। 17 अगस्त 2007 को उसको जेई दयाराम यादव तथा एसडीओ पूरनसिंह पाल ने बिजली चोरी करके आटा चक्की चलाते पकड़ा। जेई ने इस बार भी रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मुकदमे की सुनवाई भी स्पेशल जज ईसी एक्ट इंद्रा सिंह के न्यायालय में हुई। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया की दलील पर स्पेशल जज ईसी एक्ट ने उस पर पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। उसको 15 दिन की सजा भी सुनाई गई है। उसने जुर्माने की धनराशि न्यायालय में जमा कर दी है।