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UP: फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत राष्ट्रद्रोह केस...कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनी दलीलें, 12 नवंबर को आएगा फैसला

Sat, 01 Nov 2025 12:03 AM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रणौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मामले में आगरा की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। केस में निर्णय के लिए कोर्ट की ओर से 12 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
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कंगना रणाैत। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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मंडी की लोकसभा सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रणाैत के खिलाफ दायर मामले में स्पेशल जज एमपी एमएलए की कोर्ट ने सुनवाई की। रिवीजनकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से राजवीर सिंह, सुखवीर सिंह चौहान, दुर्ग विजय सिंह भैया, बीएस फौजदार, उमेश जोशी, अवधेश सोलंकी और कंगना रणाैत की ओर से एडीजीसी मोहित पाल, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी की जूनियर अधिवक्ता और स्थानीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
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कंगना रणाैत पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता अनुसुइया चौधरी तबीयत खराब होने के कारण बहस के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी हैं। एक मौका और दिया जाए। इस पर वादी रमाशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ताओं ने सख्त एतराज किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी की अधिवक्ता जानबूझकर मामले को लंबित करने के उद्देश्य से नहीं आई हैं। 

दोनों तरफ की लिखित बहस दाखिल हो चुकी। इसके साथ ही दो बार मौखिक बहस हो चुकी है, इसलिए अब निर्णय की तिथि नियत कर दी जाए। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने बठिंडा पंजाब कोर्ट के कंगना रणाैत से संबंधित सभी आदेशों की कॉपियां फेहरिस्त के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की।
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स्पेशल जज एमपी एमएलए लोकेश कुमार की कोर्ट ने वादी पक्ष की दलील सुनने के बाद 12 नवंबर की तिथि निर्णय के लिए नियत की। इसके साथ ही आदेश किया कि अगर इस बीच दोनों पक्ष अपना कोई सबूत प्रस्तुत करना चाहें तो स्वतंत्र हैं।
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