फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura: किसान के परिवार को नौ साल बाद मिलेगा मुआवजा, करंट लगने से हुई थी मौत

Fri, 09 Sep 2022 03:05 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

एडीजे सप्तम ने वर्ष 2013 के मामले में विद्युत निगम को यह आदेश दिया है। घटना के बाद मृतक आश्रितों को एक लाख रुपये दिया गया था। मृतक की पत्नी ने विद्युत विभाग के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
कोर्ट। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की मौत हो गई थी। खंबे में दौड़ते 11 हजार हाईवोल्टेज के करंट से चिपक कर किसान की मौत के  9 साल बाद अब परिवार को मुआवजे के तौर पर 9 लाख रुपये मिलेंगे। एडीजे सप्तम ने वर्ष 2013 के मामले में विद्युत निगम को यह आदेश दिया है। घटना के बाद मृतक आश्रितों को एक लाख रुपये दिया गया था। मृतक की पत्नी ने विद्युत विभाग के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कराया था।

यहां का है मामला 

थाना सदर बाजार क्षेत्र के भगवतीपुरम कॉलोनी औरंगाबाद निवासी किसान रमनलाल 4 जनवरी 2013 की शाम को औरंगाबाद स्थित श्याम सुंदर शर्मा के खेत में पानी लगा रहा था तभी वहां लगे 11 हजार वोल्टेज की विद्युत लाइन का इन्सूलेटर टूट गया और खंबे में करंट आ गया। करंट से चिपककर रमनलाल की मौत हो गई। विद्युत विभाग के अधिकारी व सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने मृतक की पत्नी विमला देवी को मौके पर 1 लाख रुपये दिए, जबकि रमनलाल की मौत के बाद पत्नी व चार नाबालिग पुत्रियों के पालन पोषण में परेशानी होने लगी। 

विज्ञापन


विमला देवी ने बेटी मीना (14), गायत्री(12), सविता (10) व प्रीति (8) की ओर से अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड ग्रामीण दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कैंट व अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम ग्रामीण दक्षिणांचल वितरण निगम लिमिटेड कैंट के खिलाफ  अदालत में केस दायर किया। केस की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में हुई। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने विद्युत निगम पर 9 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाने के आदेश किए हैं। इसमें 3 लाख रुपये विमलादेवी और बाकी 6 लाख रुपये बेटियों को मिलेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें