बरहन रोड पर स्थित दुकान पर वैद्यराज मुकुल कुमार और वैद्यराज राजकुमार दर्ज था। मुकुल कुमार के नाम के आगे बीएएमएस लिखा था, लेकिन वह डिग्री नहीं दिखा पाया। राजकुमार के पास भी चिकित्सकीय डिग्री नहीं मिली। दुकान को सील कर दिया। इस दुकान में भी आयुर्वेद और एलोपैथी की दवाएं मिलीं। आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस के दोनों दुकान सील कर दी हैं। इनके संचालक पर चिकित्सकीय डिग्री नहीं थी।
हितैषी चिकित्सालय का संचालक मोटे-पतले होने की दवा देता था, जो वह खुद बनाता था। दोनों दुकानों से सीरप, पाउडर समेत नौ तरह की दवाओं के नमूने लिए हैं। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।