मैनपुरी। विद्युत निगम की ओर से संचालित बिजली बिल राहत योजना में अब विस्तार हो रहा है। अब योजना में 31 मार्च के बाद कम से कम एक बार बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का भी छूट का फायदा मिलेगा, इसके लिए उपभोक्ताओं का पंजीकरण 11 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है। अभी तक योजना में नेवर पेड और लोंग अनपेड उपभोक्ताओं को शामिल किया गया था।अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि विद्युत निगम मुख्यालय की ओर से जारी पत्र कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च तक कोई बिल जमा नहीं किया था लेकिन एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच भुगतान किया है, उन्हें भी योजना में शामिल किया जाएगा। अब एक बार बिल देने वालों को भी योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट के साथ ही ब्याज को पूरी तरह से माफ किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना को लागू करने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत बने।
तीन चरणों में दी जाएगी छूट
ओटीएस योजना से जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है, तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ बकाये के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी।
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प्रथम चरण
- एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
द्वितीय चरण
- एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण कराने पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
तृतीय चरण
- 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कराने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।