एटा के जलेसर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर एक्सक्लूसिव कोर्ट पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में आरोपी भूरी सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मौजमपुर के खिलाफ जलेसर थाना पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 जनवरी 2019 को शाम 6.30 बजे खेतों में गई किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वहीं आरोपी की ओर से आरोपों को गलत बताया।