कासगंज। कोरोना की द्वितीय लहर में कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पूरी तरह से होती रहे और इसमें कोई बाधा न हो इसके लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी ई-पास का आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो रही हैं तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।
ई-पास पाने के लिए ऑनलाइन आवेन किया जा सकता है। पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी करेंगे, इसी के बाद वह आवेदन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेंगे। जनपद की सीमा के अंदर उपजिलाधिकारी एवं अंतर्जनपदीय ई-पास के लिए जिलाधिकारी की ओर से नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। आवेदकों को पास जारी होने पर एक एसएमएस भेजा जाएगा।
इसमें दिए गए लिंक से ई-पास डाउनलोड किया जा सकेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। चेकिंग के दौरान सत्यापन क्यूआर कोड से पुलिसकर्मी करेंगे। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि ई पास मात्र आवश्यक एवं परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण के लिए हैं। प्रदेश के बाहर राज्यों के लिए ई पास जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाएंगे।