आगरा। दहेज हत्या व अन्य आरोपों के मामले में थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नारायण नगर कॉलोनी निवासी अनूप कुमार ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने मंगलवार को खारिज करने के आदेश दे दिए।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अजय कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 9 मार्च 2019 को उन्होंने बहन प्रीति की शादी अनूप कुमार के साथ की थी। पति व अन्य ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। दो बच्चे हो जाने के बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं किया। 28 सितंबर 2025 की शाम 6:30 बजे पति व अन्य ससुरालियों ने बहन को पीटकर उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया। इलाज के दौरान 30 सितंबर 2025 को बहन की मौत हो गई।