विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। बीते साल से अब तक विवाह करने वाले दंपती आवेदन कर सकते हैं।
दंपती में कोई भी आयकरदाता नहीं हो। कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी आवश्यक है। आवेदन के लिए संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण, शादी कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाता, निवास, आधार, आय और जाति प्रमाणपत्र जरूरी है।