फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिव्यांगों के लिए खुशखबरी: शादी करने पर मिलेंगे 35 हजार रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन और क्या हैं शर्तें

Fri, 10 Apr 2026 11:34 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने विवाह करने वाले दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई योजना शुरू की है। योग्य जोड़ों को 15 हजार से 35 हजार रुपये तक की राशि दी जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
विज्ञापन
शादी की सांकेतिक तस्वीर - फोटो : adobe stock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिव्यांग दंपतियों के लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत विवाह करने वाले दिव्यांग जोड़े को 35 हजार रुपये मिलेंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ज्ञान देवी ने बताया कि यदि युवक दिव्यांग है तो उसे 15 हजार रुपये मिलेंगे। युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये मिलेंगे।
विज्ञापन

विभाग की वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के लिए युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। बीते साल से अब तक विवाह करने वाले दंपती आवेदन कर सकते हैं।
 
विज्ञापन

दंपती में कोई भी आयकरदाता नहीं हो। कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी आवश्यक है। आवेदन के लिए संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण, शादी कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाता, निवास, आधार, आय और जाति प्रमाणपत्र जरूरी है।


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें