आगरा। वारंटी में डीप फ्रीजर खराब होने पर कंपनी और दुकानदार ने रकम वापस नहीं दी और न ही नया बदलकर दिया। पीड़ित की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
अध्यक्ष ने आदेश दिया कि वोल्टाज (ए.टाटा) प्रोडक्ट वोल्टाज लिमिटेड और महिमा इंटरप्राइजेज उपभोक्ता को 45 दिन के अंदर फ्रीजर की रकम 22,900 रुपये के साथ वाद व्यय के 5000 रुपये अलग से अदा करें। थाना बाह क्षेत्र के गांव जरार निवासी दीपू ने वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि उन्होंने 22,900 रुपये देकर महिमा इंटरप्राइजेज संजय प्लेस से 6 मई 2022 को एक डीप फ्रीजर (320 लीटर का) खरीदा था। कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी दी गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि खरीदने के कुछ दिन बाद ही फ्रीजर ने काम करना बंद कर दिया। ठंडा न होने की वजह से माल खराब होने लगा। कंपनी में ऑनलाइन कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मैकेनिक आया। उसने कंप्रेशर खराब बताया। दूसरे दिन आकर नया लगा दिया। 2 महीने ठीक से चला फिर से खराब हो गया। फिर शिकायत करने पर आए मैकेनिक ने मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत बताई। इसके बाद दुकानदार और कंपनी वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। विधिक नोटिस का भी जवाब नहीं दिया।