मैनपुरी। बिजली विभाग द्वारा नलकूप के बकाया बिल को निरस्त करने का दावा खारिज किया गया है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में की गई शिकायत पर सुनवाई केे बाद आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ और सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने यह निर्णय सुनाया है। थाना एलाऊ के कीरतपुर निवासी बंटू ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। शिकायत में उसने कहा उसके बाबा पातीराम के नाम एक नलकूप कनेक्शन था। उसके बाबा की मृत्यु हो चुकी है। वह नलकूप का बिल समय से कर रहा है।
बिल बकाया नहीं होने के बाद भी विभाग ने उसके नाम 5.20 लाख रुपये का बिल भेज दिया। उसके शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने बिल सही नहीं किया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद बिजली विभाग की ओर से जवाब जमा किया गया। बिजली विभाग के जवाब में कहा गया कि बंटू के नाम कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन उसके बाबा पातीराम के नाम है।
13 दिसंबर 2015 को जेई जगतपाल ने बंटू को बिजली चोरी करके आटा चक्की चलाते पकड़ा था। उसी का राजस्व निर्धारण करके 520938 रुपये का बिल भेजा गया है। बिल वसूली के लिए आरसी भी जारी की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ और सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने सुनवाई के बाद बिल निरस्त करने का दावा खारिज कर दिया है।