आगरा जिले में पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर सजायाफ्ता अभियुक्त को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में सात साल की सजा हुई थी। वह तीन साल की सजा जेल में काट चुका है। कोरोना काल में पैरोल पर बाहर आया था।
थाना खंदौली क्षेत्र के नेकपुर गांव निवासी गुड्डू खान साल 2016 में नाबालिग लड़की को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया था। किशोरी के परिजनों ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। जांच में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई थी। अदालत ने उसे सात साल की सजा सुनाई है।
थाना खंदौली के एसओ अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि गुड्डू खान दो अप्रैल 2020 पैरोल पर जेल से बाहर आया था। पैरोल की अवधि 13 नवंबर को खत्म हो गई थी। इसके बाद भी वह हाजिर नहीं हो रहा था। जिला जेल प्रशासन ने पुलिस-प्रशासन को हाजिर नहीं हुए बंदियों की सूची भेजी। इसमें गुड्डू खान का नाम भी शामिल था। गुरुवार को पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।