सात दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पीओके का घुसपैठिया
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सेंट्रल जेल आगरा में सजा पूरी कर चुके पाक ओक्यूपाइड कश्मीर (पीओके) के घुसपैठिए फैयाज अहमद मीर को सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सात दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ ले गई।
बता दें, पीओके के मुजफ्फराबाद निवासी फैयाज अहमद मीर को दस साल पहले गाजियाबाद में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ थाना कोतवाली में 14 विदेशी अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम में केस दर्ज किया गया था। 21 दिसंबर 2010 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई थी। वह सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था। 16 दिसंबर को उसकी सजा पूरी हो गई। फैयाज के खिलाफ जम्मू कश्मीर के थाना कुपवाड़ा में भी मुकदमा दर्ज है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा थाना के एसआई मुख्तार अहमद उसे लेने आए थे। सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फैयाज को कोर्ट में पेश किया। एसआई मुख्तार अहमद ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त को धारा 2/3 एम्को अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा में कोर्ट में अभियुक्त को पेश करने में 24 घंटे से अधिक समय लगेगा। अत: सात दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकार किया जाए। सीजेएम ने अभियुक्त को सात दिन की ट्रांजिट रिमांड स्वीकार करने के आदेश किए। इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस उसे ले गई।