जिला जज राजीव लोचन मेहरोत्रा ने इंस्पेक्टर सिकंदरा हरिमोहन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में साक्ष्य के लिए पेश करने के आदेश किए हैं। जिला जज ने एसएसपी को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है।
जिला जज की कोर्ट में थाना सिकंदरा क्षेत्र से अपहरण और हत्या का केस राज्य बनाम इमरान आदि विचाराधीन है। इसमें एक अभियुक्त जमानत पर है, जबकि चार जेल में हैं। केस में दस गवाहों के बयान हो चुके हैं। विवेचनाधिकारी और प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा हरिमोहन सिंह की गवाही नहीं हो सकी है। कोर्ट की ओर से बार-बार समन भेजने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुए। पांच जनवरी को इंस्पेक्टर ने कोर्ट में लिखित रिपोर्ट पेश कराई कि वह मुख्यमंत्री के आगरा आगमन के कारण कोर्ट में आने में असमर्थ हैं। कहा कि अग्रिम तिथि पर निश्चित ही कोर्ट में हाजिर होंगे। 18 जनवरी को भी पुन: समन भेजने पर भी इंस्पेक्टर हाजिर नहीं हुए। जबकि कोर्ट का समन उन्हें तामील हुआ। इस पर जिला जज ने हरिमोहन सिंह के खिलाफ बिना जमानती वारंट और धारा 350 सीआरपीसी का नोटिस जारी करते हुए आदेश किए हैं कि गवाह को गिरफ्तार कर 27 जनवरी को कोर्ट में साक्ष्य के लिए पेश कराएं।
हत्या में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
आगरा। सीजेएम बृह्मतेज चतुर्वेदी ने थाना बरहन क्षेत्र में हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश किए हैं। बदायूं निवासी नीतू पत्नी स्व. देवदत्त ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि उसकी शादी देवदत्त से कुछ साल पहले हुई थी। वह कुछ दिन के लिए मायके गई थी। 30 अगस्त 2015 को फोन पर जानकारी मिली कि उसके पति की मौत हो गई है। ससुराल पहुंचने पर पता चला कि पति के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पति की मौत का कारण पूछने पर देवर डब्बू, अनीता और रानी उसे मारने पर आमादा हो गए। आरोप लगाया कि पति की हत्या ससुरालियों ने की है। कोर्ट ने नीतू की ममिया सास सादाबाद निवासी अनीता, डब्बू, रानी, मछला, भगवान स्वरूप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के आदेश किए हैं।