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रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे 120 होटल

Thu, 15 Sep 2016 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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होटल सिप्पी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है निरस्त - फोटो : अमर उजाला
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सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के बाद भी होटल सिप्पी में कई अनियमितताएं मिली हैं, लेकिन शहर में 120 से ज्यादा होटल ऐसे हैं जो सराय एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं हैं और न ही किसी निर्देश का पालन कर रहे हैं। शहर में 450 से ज्यादा होटल हैं, लेकिन पर्यटन विभाग में केवल तीन सौ के करीब ही रजिस्टर्ड हैं। 
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ब्रिटिश शासन में बनाए गए सराय एक्ट में संशोधन न होने से होटल संचालकों के हौसले बुलंद हैं। कड़ी कार्रवाई न होने से होटल मालिक न तो सराय एक्ट में ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और न ही फायर एनओसी और खाद्य विभाग का लाइसेंस लिए हुए हैं। ऐसे होटलों की तादात 120 से ज्यादा है।

तीन साल पहले जुलाई 2013 में तत्कालीन डीएम ने शहर के तीन होटलों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए थे। तब होटल आरके पैलेस, सूर्या पैलेस और हरे रामा को सील कर दिया गया था। यूपी टूरिज्म के उपनिदेशक दिनेश कुमार के मुताबिक सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन न होने पर भी ज्यादा जुर्माना नहीं है। होटलों पर कार्रवाई करने का अधिकार पर्यटन विभाग के पास नहीं है। प्रशासन ही दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। शहर में कई ऐसे होटल हैं, जो सराय एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस दिए हैं। होटलों में अतिथियों की एंट्री नियमानुसार आईडी देखकर कराई जाए, इसके निर्देश दिए जा रहे हैं। 
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