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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई

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मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में पांच साल पहले युवती को भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज (पॉक्सो) अखिलेश कुमार ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना किशनी के एक गांव की रहने वाली युवती को 16 अप्रैल 2015 की शाम गांव का ही वेदप्रकाश उर्फ होरीलाल भगा ले गया था। पीड़ित पिता ने लड़की को नाबालिग बताते हुए वेदप्रकाश, उसके भाई सत्यप्रकाश, जयप्रकाश, बहन साधना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की को बरामद किया, मेडिकल के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी। मेडिकल जांच में लड़की बालिग पाई गई। जांच के बाद पुलिस ने वेदप्रकाश को दोषी पाकर उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेजी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज (पॉक्सो) अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से लड़की, वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। इस पर स्पेशल जज ने वेदप्रकाश को लड़की को भगा ले जाने, दुष्कर्म करने का दोषी पाया। उन्होंने वेदप्रकाश को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि स्पेशल जज ने पीड़िता को 10 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की धनराशि 30 हजार में से 10 हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
पुलिस ने जांच में पाया निर्दोष
दुष्कर्मी वेदप्रकाश के खिलाफ हुई रिपोर्ट में पुलिस ने जांच की तो उसके भाई सत्यप्रकाश, जयप्रकाश, बहन साधना को निर्दोष पाया। पुलिस ने जांच में उनका नाम निकालकर वेदप्रकाश के ही खिलाफ चार्जशीट भेजी।
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