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बिजली चोरी पर शिकंजा: एक दिन में 6 पर FIR, 15 दिन में 34 पर कार्रवाई; कटिया-मेटर छेड़छाड़ वालों की खैर नहीं

Mon, 31 Aug 2026 10:05 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

बरौली अहीर में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में टीम ने छह लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा और उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की। पिछले 15 दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली चोरी के 34 मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
 
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बिजली चोरी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिजली चोरी रोकने और लाइन हानि कम करने के लिए जिला प्रशासन और विद्युत विभाग का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर रविवार को उपकेंद्र बरौली अहीर के बरौली टाउन-1 फीडर क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली चोरी करते मिले छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान एसडीएम संतोष कुमार शुक्ला के साथ विद्युत विभाग के एसडीओ, जेई और प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने घरों और प्रतिष्ठानों में विद्युत कनेक्शनों की जांच की। चेकिंग के दौरान केदार लाल, संदरी, रघुवीर, अमर सिंह, रामजीत और विजय कुमार को विद्युत चोरी करते पकड़ा गया। सभी के खिलाफ बिजली अधिनियम-2003 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
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एसडीएम संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछले 15 दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान विद्युत चोरी के मामलों में 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कटिया डालकर, मीटर में छेड़छाड़ या उसे बाईपास कर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी रोकने के लिए उच्च लाइन हानि वाले क्षेत्रों और फीडरों को चिह्नित कर औचक निरीक्षण किए जाएंगे। चोरी पकड़े जाने पर कनेक्शन काटने के साथ ही संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़े बकायेदारों और लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय
प्रशासन की ओर से बिजली चोरी की सटीक सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान गोपनीय रखने के साथ प्रोत्साहन राशि अथवा इनाम देने का भी प्रावधान किया गया है। विद्युत विभाग ने लोगों से अपील की है कि वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का इस्तेमाल करें। अवैध तरीके से बिजली का उपयोग करने पर बिजली अधिनियम-2003 के तहत एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
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