आगरा में एक अधिवक्ता ने अभद्रता, गालीगलौज और धमकी देने का आरोप लगाकर दरोगा सहित तीन के खिलाफ वाद दायर किया है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने दरोगा नीतेश कुमार, मुन्ना शादी और राजा उर्फ बदरुद्दीन को 20 फरवरी को अदालत में तलब करने का आदेश किया है।
ताजगंज निवासी अधिवक्ता कृपाल सिंह वर्मा ने वाद दायर कर आरोप लगाया था कि 26 जून 2020 को थाना ताजगंज के तत्कालीन दरोगा नीतेश कुमार अन्य पुलिसकर्मी उनके आवास पर आए। बताया कि ताजमहल के 500 मीटर के क्षेत्र में तार फेंसिंग एवं अवैध निर्माण करने पर तुम्हारे विरुद्ध मंटोला ढोलीखार निवासी मुन्ना शादी ने शिकायत की है।
उन्होंने अवैध निर्माण करने से इन्कार किया। दरोगा नीतेश कुमार ने शिकायतकर्ता मुन्ना शादी को फोन कर मौके पर बुला लिया। मुन्ना शादी अपने पुत्र राजा उर्फ बदरुद्दीन के साथ अपनी गाड़ी से आया। पिता-पुत्र के सामने दरोगा उनसे अभद्रता करने लगा। दरोगा के निरीक्षण करने के दौरान भाई ने वीडियो बनाया। दरोगा ने उनसे और उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता कर मोबाइल छीन लिया। विरोध पर गालीगलौज की और धमकी दी।