अपर जिला जज (जू. डि.) शांतनु त्यागी ने चेक बाउंस होने के मामले में दोषी कंचन अहलुवालिया को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। उसे 12 लाख जुर्माना भी देना होगा।
इसमें से 10 लाख 50 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित को अदा किए जाएंगे। जगदीशपुरा के प्रताप नगर केशवकुंज स्थित पुष्पांजलि अपार्टमेंट के मनोज कांत तिवारी ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
इसमें कहा गया था कि उनके कई सालों से जवाहर बाग दयालबाग निवासी कंचन अहलुवालिया से अच्छे संबंध हैं। तिवारी से कंचन ने कारोबार के लिए 15 लाख रुपये उधार मांगे थे।