लूडो खिलाने के बहाने पांच वर्षीय बालक को ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में अदालत ने थाना मलपुरा क्षेत्र प्रदीप को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 20 साल कठोर कारावास के साथ 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।