फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra: डेढ़ साल की मासूम भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को उम्रकैद, साथ ही एक लाख का अर्थदंड

Thu, 19 Oct 2023 01:12 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में डेढ़ साल की मासूम भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का अर्थदंड लगाया है। 
विज्ञापन
उम्रकैद की सजा
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ताजनगरी आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में रिश्ते के मामा ने डेढ़ साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। सुनवाई में कोर्ट ने टूंडला के गांव जरौली कला निवासी रजत को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 

विज्ञापन


अदालत ने जुर्माना राशि से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने के भी आदेश किए गए। वादिनी ने थाना खंदौली में तहरीर दी थी। बताया कि 6 मई 2019 को मौसी के बेटों की शादी में शामिल होने गांव पोइया गई थी। वहां दूसरी मौसी का बेटा रजत भी आया था। 

यह भी पढ़ेंः- आगरा में पीड़ित का दर्द: थानाध्यक्ष ने बर्तन धुलवाए...शौचालय साफ कराए, मजदूरी व गोबर उठवाया; न्याय फिर भी नहीं
विज्ञापन
विज्ञापन


बताया कि वह उनकी डेढ़ साल की अबोध बालिका को कुछ खिलाने के बहाने से ले गया। इसके बाद दुष्कर्म करके छोड़ गया। अभियोजन की तरफ से वादिनी सहित छह गवाह अदालत में पेश किए। विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने तर्क दिए। बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें