ताजनगरी आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में रिश्ते के मामा ने डेढ़ साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। सुनवाई में कोर्ट ने टूंडला के गांव जरौली कला निवासी रजत को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विकास वर्मा ने उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने जुर्माना राशि से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिलाने के भी आदेश किए गए। वादिनी ने थाना खंदौली में तहरीर दी थी। बताया कि 6 मई 2019 को मौसी के बेटों की शादी में शामिल होने गांव पोइया गई थी। वहां दूसरी मौसी का बेटा रजत भी आया था।
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बताया कि वह उनकी डेढ़ साल की अबोध बालिका को कुछ खिलाने के बहाने से ले गया। इसके बाद दुष्कर्म करके छोड़ गया। अभियोजन की तरफ से वादिनी सहित छह गवाह अदालत में पेश किए। विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने तर्क दिए। बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।