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Agra News: ठगी के आरोपी की कोर्ट ने की जमानत अर्जी खारिज

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कासगंज। एक कंपनी खोलकर 45 दिन में रकम दोगुनी करने के नाम पर एक ग्रामीण से 7.19 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। जिला सत्र न्यायाधीश सैय्यद माऊज बिन आसिम ने ठगी के आरोपी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।
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नगला बैनी गांव निवासी प्रेमपाल सन लाइफ केयर कंपनी के मालिक की हैसियत से यूूूूूूट्यूब चैनल एवं व्हाटस्एप के माध्यम से सस्ते दामों पर बाइक, कार आदि दिलाने की स्कीम का प्रचार करते हैं। कंपनी के मालिक ने मुकदमा वादी सुखवीर सिंह को बताया कि 45 दिन में रकम दोगुनी कर दी जाएगी या फिर गाड़ी दिला दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने 284000. तथा दूसरी किस्त 435600 रुपये की ली। इसके बाद न तो रकम ही दोगुनी की और न ही गाड़ी दिलाई। इसके साथ ही स्कीम के तहत कोई सामान नहीं दिया गया। जब रुपये वापस मांगे तो धमकी दी गई। पीड़ित ने 29 जून 2022 को इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस विवेचना के दौरान ध्यान प्रताप निवासी काजीखेड़ा मारहरा का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ध्यान प्रताप ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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