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जय गुरुदेव आश्रमः जमीन खरीद फरोख्त में पंकज बाबा पर रिपोर्ट दर्ज के आदेश, अदालत का फरमान

Mon, 08 Apr 2019 08:15 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
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जय गुरुदेव आश्रम फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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जय गुरुदेव संस्था के नाम से जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने आदेश दिया है। अदालत में पेश की गई अर्जी में कहा गया था कि अनुयायियों के दो करोड़ 57 लाख रुपये एक खाता खुलवाकर उसमें डलवा दिए और फिर वह रकम जमीन के बैनामे में गलत तरीके से प्रयोग कर ली गई। न्यायालय ने हाईवे थाने को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इससे आश्रम में हलचल मची हुई है।
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मामले के वादी साकेत कॉलोनी निवासी शैलेन्द्र सिंह चौहान के अनुसार जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट को जमीन की आवश्यक्ता थी। उन्होंने चार सितंबर 1997 को प्रताप नगर महोली रोड निवासी ललिता देवी से एक जमीन का इकरार नामा दस लाख में तय कराया। एडवांस के रूप में साढ़े सात लाख  दे दिए गए। पंकज बाबा ने अनुयायियों से प्राप्त धनराशि का ट्रस्ट के नाम खाता खुलवाया फिर दो बार में दो करोड़ 57 लाख के बैनामे कराए।

एक बैनामा 15 नवंबर 2014 को तथा दूसरा बैनामा 23 अप्रैल 2014 को कराया। शिकायत कर्ता का आरोप है कि पंकज बाबा ने ट्रस्ट के नाम से खाता खोल लिया और भक्तों से उसमें पैसा डलवा दिए, जो कानूनन सही नहीं।
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इस मामले में एसीजेएम-चतुर्थ के न्यायाशीय अमित कुमार तिवारी ने पंकज बाबा सहित अन्य के खिलाफ थाना हाइवे में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। हाइवे थानाध्यक्ष अमित कसाना ने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त  नहीं हुआ है।

बाबा जयगुरुदेव आश्रम के अनुयायी संत कुमार ने बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले अधिवक्ता प्रदीप राजपूत ने बताया कि कोर्ट ने हाईवे थाने को एफआईआर दर्ज कर  अन्वेषण किए जाने के आदेश दिए हैं।
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