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हड्डी तोडने पर चार साल की सजा

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मैनपुरी। खेत पर हुए विवाद के दौरान एक आदमी की हड्डी तोड़ने के तीन आरोपियों को जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने चार साल की सजा सुनाई है। आरोपियों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना घिरोर क्षेत्र केे नगला मान निवासी महाराज सिंह 12 अगस्त 1997 को खेत पर गए थे। खेत पर पहले से मौजूद गंाव के ही विनोद, विक्रम सिंह, नरेंद्र से उनका विवाद हो गया। आरोपियों मारपीट कर दी। इससे महाराज सिंह की हड्डी टूट गई। महाराज सिंह ने सभी पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेजप्रताप तिवारी की कोर्ट में हुई।
वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को महाराज सिंह की हड्डी तोड़ने का दोषी पाया गया। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने सजा देने की दलील दी। जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने चार साल की सजा सुनाई है। उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़ित को मिलेंगे तीन हजार रुपये
मारपीट कर हड्डी तोडने का आरोप साबित होने पर आरोपियों पर छह हजार रुपये का जुर्र्माना लगाया गया है। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने बताया जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से तीन हजार रुपये पीड़ित महाराज सिंह को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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