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ई लोक अदालत में निपटाए 41 मामले

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मैनपुरी। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को लगी ई-लोक अदालत में 41 मामले सुलह समझौते के आधार पर निपटाए गए। मोटर दुर्घटना के 20 मामलों में 84.90 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों को दिलाया गया।
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रविवार को लगी ई-लोक अदालत में पारिवारिक विवाद और मोटर दुर्घटना के मामले तीन अदालतों में समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज तेजप्रताप तिवारी की देखरेख में ई-लोक अदालत में पारिवारिक विवाद के मामले दो अदालतों में तथा मोटर दुर्घटना के मामले एक अदालत में निस्तारित किए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने ई लोक अदालत का निरीक्षण किया।
पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार ने 14 मामले समझौते के आधार पर निस्तारित किए। इन मामलों समझौते के बाद दंपती एक दूसरे के साथ रहने को राजी हुए। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय लवी यादव की अदालत में सात पारिवारिक मामलों में को दंपती के बीच समझौता कराकर निस्तारित किया गया। समझौते के बाद सभी दंपती गिले शिकवे भुलाकर एक साथ रहने को राजी हो गए।
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ई-लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 20 मामले समझौते के आधार पर निपटाए गए। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने पीड़ितों और वाहनों की बीमा कंपनियों के बीच समझौता कराया। 20 मामलों में वाहनों की बीमा कंपनियों से पीड़ितों को 84.90 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया गया। मुआवजे की धनराशि पीड़ितों के खातों में भेजी जाएगी।
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