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दहेज हत्या में मां बेटे को 10-10 साल की सजा

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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में डेढ़ साल पहले दहेज की खातिर एक महिला की जहर देकर हत्या करने के मामले में मां और बेटे (पति और सास) को जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उनको 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। दोनों को सजा सुनाए जाने के बाद अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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जिला इटावा के थाना ऊसराहार के गांव रंपुरा निवासी सुदेश यादव ने अपनी बहन रचना की शादी 2018 में प्रदीप कुमार निवासी नगला तुला थाना कुर्रा के साथ की थी। 20 जनवरी 2019 को रचना का शव उसके मकान में मिला। सूचना मिलने पर नगला तुला पहुंचे सुदेश ने दहेज में दो लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर प्रदीप और उसकी मां शीतला देवी पर रचना की जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने दोनों को जेल भेजकर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज तेज प्रताप तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर प्रदीप और उसका मां शीतला देवी को दहेज की खातिर रचना की हत्या करने का दोषी पाया गया। डीजीसी क्रिमिनल वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने मां बेटे को 10-10 साल के करावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
प्रदीप की किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। मंगलवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत में लाया गया। शीतला देवी की जमानत मंजूर होने के कारण वह निर्णय सुनने के लिए घर से अदालत आई। सजा सुनाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
डे टू डे हुई सुनवाई
हाईकोर्ट इलाहाबाद में प्रदीप की जमानत खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने के लिए डे टू डे सुनवाई करने का जिला जज को आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर डे टू डे मुकदमे की सुनवाई हुई। एक साल में मुकदमे का निस्तारण कर दिया गया।
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