06एमएनपी-21-जेल का निरीक्षण कर बाहर निकलते डीएम व एसपी
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मैनपुरी। जमानत मंजूर होने केे बाद कोर्ट में जमानत दाखिल नहीं कर पाने वाले 20 बंदी जेल से निजी मुचलके पर रिहा किए जाएंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर एक आदेश पारित किया है। आदेश में कहा है विभिन्न अपराधों में जेल में निरुद्ध ऐसे बंदी जिनकी जमानत जिला न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय से 15 मार्च के बाद मंजूर हो चुकी है लेकिन अदालतें बंद होने केे कारण उनकी जमानत के कागजात अदालतों में दाखिल नहीं हो पाने के कारण बंदी जेल से रिहा नहीं हो सके हैं। जेल प्रशासन द्वारा उनको निजी मुचलके पर एक माह की अवधि के लिए जेल से रिहा करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला जज तेजप्रताप तिवारी ने इस संबंध में जेल अधीक्षक को निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में डीएम और एसपी को भी सूचना भेजी गई है।
मीडिएशन सेंटर में लगी सामान्य तारीखें
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लंबित मामलों में सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित मीडिएशन सेंटर में सभी मामलों में सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। सुलह समझौता वाले मामलों में सामान्य तारीखें लगाकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।