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दुष्कर्मी को 12 साल की सजा

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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 12 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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थाना कुर्रा क्षेत्र केे एक गांव की रहने वाली 15 साल की लड़की को रिंकू वाल्मीकि निवासी महोली थाना किशनी अपने साथी वीरपाल की मदद से पांच सितंबर 2015 को उसके घर से बहला फुसलाकर भगा ले गया। तलाश के बाद पता नहीं चलने पर लड़की के पिता ने दोनों के खिलाफ छह सितंबर को थाना कुर्रा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच में वीरपाल को निर्दोष पाकर उसका नाम निकालकर रिंकू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, पीड़िता ने गवाही दी। गवाही के आधार पर रिंकू को अपहरण करके दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ने रिंकू को 12 साल की सजा सुनाई है। उसको 30 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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पीड़िता की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में बताया कि रिंकू उसको बहला फुसलाकर उसके घर से ले गया। बाद में रिंकू ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पीड़िता द्वारा अदालत में दी गई गवाही के आधार पर रिंकू वाल्मीकि को दुष्कर्म का दोषी पाकर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने सजा सुना दी।
पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
पीड़िता को मुआवजा के तौर पर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने मुकदमे में दिए गए आदेश में लिखा है दुष्कर्मी पर लगाए गए 30 हजार के जुर्माने में से 10 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा के रूप में दिए जाएंगे।
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