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कोर्ट: एफआर निरस्त कर आरोपी को तलब किया

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मैनपुरी। बिजली चोरी के मामले में बृहस्पतिवार को पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने निरस्त कर दिया है। बिजली चोरी के आरोपी नीरज निवासी ऊंचा इस्लामाबाद थाना किशनी को कोर्ट में तलब किया है। सुनवाई के लिए सात फरवरी की तारीख तय की गई है।
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19 जून 2015 को प्रवर्तन दल फिरोजाबाद के तत्कालीन इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह ने गांव ऊंचा इस्लामाबाद में चेकिंग के दौरान नीरज को चोरी से आटा चक्की संचालित करते पकड़ा था। नीरज पर विभाग ने 8.81 लाख की बिजली चोरी का जुर्माना लगाया था। दो लाख रुपये का शमन शुल्क निर्धारित किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 19 अक्तूबर 2015 को एफआर लगाकर कोर्ट भेज दी। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया द्वारा एफआर को दी गई चुनौती के बाद बृहस्पतिवार को स्पेशल जज ने एफआर निरस्त कर बिजली चोरी के आरोपी नीरज को कोर्ट में तलब किया है।
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