मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र में तीन साल पहले छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले बड़े भाई को स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने मुकदमे की सुनवाई केे बाद दोषी पाया है। दोषी पाने के बाद उसको जेल भेजा गया है। तीन दिसंबर को उसको जेल से लाकर सजा सुनाई जाएगी।
थाना बिछवां के गांव मरहरी निवासी अजय कुमार उर्फ बॉबी की 26 मई 2016 की रात 9:30 बजे मकान की छत पर उसके बड़े भाई संतोष कुमार ने कहासुनी के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। अजय के दूसरे भाई विमलेश कुमार ने थाना बिछवां में संतोष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करने केे बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेजी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार की कोर्ट में की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक अजय की पत्नी आरती, मां शारदा देवी, भाई विमलेश ने अदालत में गवाही के दौरान पुलिस को दी गई गवाही को झुठला दिया। पुलिस ने घटना के समर्थन में गवाही दी। पुलिस की गवाही और एडीजीसी अशोक कुमार यादव की दलीलों के आधार पर स्पेशल जज ने संतोष कुमार को अपने छोटे भाई अजय की हत्या करने का दोषी पाया। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। तीन दिसंबर को उसको जेल से अदालत लाकर सजा सुनाई जाएगी।
तीन साल में नहीं मिली जमानत
छोटे भाई अजय कुमार उर्फ बॉबी की हत्या करने के आरोपी संतोष कुमार को पुलिस ने हत्या करने के बाद पकड़कर जेल भेज दिया था। उसने जमानत पाने केे लिए अदालत में आवेदन किया। तीन साल में उसको जमानत नहीं मिल सकी। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा।