हत्या के मामले में जमानती वारंट तामील होने के बाद भी अदालत में गवाही न देना मैनपुरी कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा है। अपर जिला जज शक्ति सिंह ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है। मामले की सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की गई है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल में वर्ष 2015 में हुई हत्या का मुकदमा अपर जिला जज शक्ति सिंह की अदालत में चल रहा है। इस मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोहर सिंह यादव ने की थी। मुकदमे में मनोहर सिंह की गवाही होनी है। उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन तथा जमानती वारंट तामील होने के बाद भी वो गवाही देने अदालत में नहीं आ रहे हैं।
शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर के अदालत में नहीं आने पर अपर जिला जज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनको नोटिस जारी करके गवाही नहीं देने के संबंध में जवाब भी मांगा गया है।