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मैनपुरी: अदालत में हाजिर न होने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट, यह है पूरा मामला

Sat, 11 Jan 2020 12:14 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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हत्या के मामले में जमानती वारंट तामील होने के बाद भी अदालत में गवाही न देना मैनपुरी कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा है। अपर जिला जज शक्ति सिंह ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है। मामले की सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की गई है।
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थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल में वर्ष 2015 में हुई हत्या का मुकदमा अपर जिला जज शक्ति सिंह की अदालत में चल रहा है। इस मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोहर सिंह यादव ने की थी। मुकदमे में मनोहर सिंह की गवाही होनी है। उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन तथा जमानती वारंट तामील होने के बाद भी वो गवाही देने अदालत में नहीं आ रहे हैं। 

शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर के अदालत में नहीं आने पर अपर जिला जज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनको नोटिस जारी करके गवाही नहीं देने के संबंध में जवाब भी मांगा गया है।
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यह है मामला 

मोहल्ला भरतवाल निवासी मिथिलेश की हत्या 26 जुलाई 2015 की रात को घर में सोते समय कर दी गई थी। उनकी पत्नी सुनीता ने मोहल्ले के ही शिवम, उसके भाई पवन, पिता सत्यप्रकाश, मां मालती देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोहर सिंह यादव ने की थी। 

वेतन रोकने के दिए आदेश

इंस्पेक्टर मनोहर सिंह यादव वर्तमान में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा अधिकारी के रूप में कन्नौज जिले में तैनात हैं। अपर जिला जज ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश दिया है कि जब तक इंस्पेक्टर मनोहर सिंह यादव की अदालत में गवाही नहीं होती है तब तक उनका वेतन रोक दिया जाए।

हाईकोर्ट ने दिया है शीघ्र निस्तारण का आदेश

कोतवाली क्षेत्र में पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी इंस्पेक्टर के नहीं आने से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अपर जिला जज ने नाराजगी जताते हुए इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर दिया है। 
 
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