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बाइक चोरी के आरोपी को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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कासगंज। सत्र न्यायाधीश दिवेश चंद्र सामंत के न्यायालय ने बाइक चोरी के आरोपी को जमानत नहीं दी। उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आरोपी की ओर से झूठा फंसाए जाने के दिए तर्क को स्वीकार नहीं किया। यूपी 100 की पीआरवी 1131 पर तैनात हैड कांस्टेबल मोहनलाल की बाइक 25 जुलाई 2019 को उर्मिला नगर चिलकनिया कुईया से चोरी कर ली गई। काफी तलाश करने पर भी उसकी बाइक नहीं मिली। उसने चोरी की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज करा दी।
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मामले की विवेचना करने केेेेे बाद भी जब बाइक चोर के बारे में पता नहीं चला तो मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन 2 सितंबर 2021 को अलीगढ़ के दादों थाने की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके बाइक को बरामद कर लिया। इसके बाद फिर से मामले की विवेचना का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय निवासी आरएएफ रोड सुकरावली क्वार्सी अलीगढ़ ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने बाइक के चेसिस, इंजन नंबरों से छेड़छाड़, एवं 11 चोरी की बाइकें, फर्जी चेसिस, इंजन नंबर गोदने का सामन बरामद होना आदि मामले को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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