मथुरा के गोवर्धन स्थित दानघाटी मंदिर के सेवा ठेका के मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वर्तमान ठेकेदार से जमा राशि का ब्यौरा मांग लिया है। इसके लिए संबंधित ठेकेदार को जमा राशि की रसीदों के साथ 27 जून को कोर्ट के समक्ष उपस्थिति होना होगा।
गिरिराज महाराज के खजाने से 7.44 करोड़ के गबन के बाद सुर्खियों में आए गोवर्धन के दानघाटी मंदिर को लेकर सोमवार को भी सुनवाई हुई। इस बार सुनवाई 30 मई को कोर्ट द्वारा उठाए गए सेवा ठेका की संपूर्ण राशि तथा निर्धारित शर्तों का पालन न करने का मामला था।
इस दौरान मंदिर के मुनीम अशोक कुमार ने कोर्ट को अवगत कराया कि सेवा ठेका में तय शर्तों का पालन ठेकेदार लक्ष्मीनारायण द्वारा नहीं किया गया है। इसमें ठेका के दौरान तय शर्त के मुताबिक तीन जून को 50 प्रतिशत, बाकी राशि 15 और 26 जून को जमा की जानी थी।
लेकिन अब तक ठेकेदार द्वारा 90.11 लाख में से 59 लाख रुपये जमा किए हैं। इस स्थिति पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अमर सिंह ने संबंधित ठेकेदार को 27 जून को जमा रसीदों के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।