आगरा। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म कर उसे जाने से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कारावास के साथ 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना न्यू आगरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने 2 नवंबर 2019 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि घटना से एक साल पहले उनकी गुजरात के निजामुद्दीन नगर ग्रीन पार्क निवासी सैय्यद हसमुद्दीन से जान पहचान हुई थी। दोनों आपस में बात करने लगे। आरोपी ने अपनी बातों में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। शादी की कहने पर बहाने बनाता रहा। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने 24 फरवरी 2020 को आरोपी को हिरासत में लिया। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था। लंबी सुनवाई और सभी पक्षों को जानने के बाद एडीजे बी नरायणन ने आरोपी आरोपी सैय्यद हसमुद्दीन को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।