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थानाध्यक्ष जगदीश पुरा और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज

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आगरा। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट परवेंद्र कुमार शर्मा ने अभद्रता, अश्लील हरकत और दलित उत्पीड़न के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष जगदीशपुरा और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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पीड़िता ने आरोप लगाया कि पांच सितंबर 2021 को अज्ञात लोगों ने रास्ते में रोककर छेड़छाड़ की थी। इस दौरान उसके चेहरे पर चोट लगी थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज ना होने पर सीओ लोहामंडी को फोन कर घटना की जानकारी दी। सीओ लोहामंडी के हस्तक्षेप पर चिकित्सीय परीक्षण के लिए थाने से मजरूबी में चिट्ठी दी गई। इसे थाने के सिपाही ने गायब कर दिया। उसके बाद थाने पर टालमटोल की जाती रही। पीड़िता के अनुसार, 15 सितंबर 2021 की दोपहर एक बजे थानाध्यक्ष जगदीशपुरा राजेश पांडेय से शिकायत की। मगर, उन्होंने गालियां दी। जातिसूचक शब्दों का उच्चारण कर झूठे मुकदमे में फंसा जेल भेजने की धमकी दी। विरोध पर वहां मौजूद महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों ने उसे और उसके साथ आए लोगों से धक्का-मुक्की एवं अभद्रता की। थाने से भगा दिया।
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एसएसपी से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता रिशी राज चौहान के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
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