मोटर दुर्घटना में 5.69 करोड़ का मुआवजा
मैनपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना के 91 मामले दोनों पक्षों की सहमति के बाद समझौते से निपटाए गए। घायलों और आश्रितों को 5.69 करोड़ रुपये का मुआवजा बीमा कंपनियों से दिलाया गया।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी/जिला जज इंतखाब आलम की देखरेख में मोटर दुर्घटना के मुकदमों की सुनवाई की गई। मोटर दुर्घटना में घायलों और मृतक आश्रितों की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर बीमा कंपनियों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। याचिका दायर करने वालों तथा बीमा कंपनी केे वकीलों के बीच हुई वार्ता केे बाद 91 मुकदमों में याचिका करने वालों को 5.69 करोड़ का मुआवजा दिलाया गया। आईसीआई बीमा कंपनी के वकील सर्वेश कुमार मिश्रा तथा शिशिर मिश्रा ने 18 मुकदमों में समझौता कराया। यतेंद्र मिश्रा, असफाक आलम, श्यामबाबू, विपिन दीक्षित, अशोक कुमार मौजूद रहे।