मैनपुरी। ऑनलाइन खरीदे मोबाइल फोन में आई कमी को कंपनी एक महीने में सही कर उपभोक्ता को पंाच हजार रुपये का जुर्माना देगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है।
थाना कोतवाली के पुसैना चौराहा दीवानी गेट नंबर दो निवासी दिनेश कुमार ने एमेजोन से सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन 15 सितंबर 2020 को 16499 रुपये में खरीदा। जब उसने मोबाइल चालू किया तो वह हैंग हो गया। कॉल तथा मैसेज वह न तो भेजा सका और न ही रिसीव हुए। उसने जब कंपनी में शिकायत की तो उसे हरीदर्शन नगर स्थित सेंटर पर जाने की सलाह दी गई, जहां उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
दिनेश ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की। प्रमाण और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ, सदस्य देवेंद्र गुप्ता, नीतिका दास ने दोनों पक्षों को सुना। आयोग ने निर्णय में कहा कि सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल स्टेट, नई दिल्ली अमेजोन से खरीदे गए मोबाइल फोन की कमी एक माह में सही कर पंाच हजार रुपये का जुर्माना उपभोक्ता को अदा करे ।