आगरा के एकता थाना क्षेत्र में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के क्लीनिक चलाने के आरोप में संचालक अनुज कुमार विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत के बाद सीएमओ कार्यालय की टीम ने क्लीनिक का निरीक्षण कर उसे बंद कराया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद चिकित्सा कार्य जारी रखने का आरोप है।
आगरा के एकता थाना क्षेत्र के टीन का नगला, धांधूपुरा में बिना वैध चिकित्सकीय योग्यता के क्लीनिक चलाने पर संचालक अनुज कुमार विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पोर्टल पर शिकायत के बाद सीएमओ कार्यालय के नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेश्वर श्रीवास्तव ने क्लीनिक को बंद करा दिया।
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शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने जन शिकायत पोर्टल (आईजीआरएस) पर बंगाली क्लीनिक के बारे में शिकायत की थी। 29 जून को नोडल अधिकारी ने क्लीनिक का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुज कुमार विश्वास चिकित्सकीय कार्य करते मिले। उन्हें उसी दिन नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में 8 जुलाई को अनुज ने बताया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं।
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उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग (सीएमएस एंड ईडी) बताई। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ ट्रेनिंग कोलकाता, मंशा वोकेशनल मेडिकल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूल के कम्युनिटी हेल्थ प्रमाणपत्र और पीसीएमए सदस्यता प्रमाणपत्र भी दिए।
सीएमओ डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि प्रमाणपत्र चिकित्सीय कार्य के योग्य नहीं थे। 18 जुलाई को उन्हें चिकित्सकीय प्रैक्टिस न करने की चेतावनी दी गई थी लेकिन इसके बाद भी कार्य जारी रहा। इससे आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
अवैध क्लीनिकों पर सख्ती
स्वास्थ्य विभाग ऐसे अवैध क्लीनिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है जो बिना किसी प्रमाण पत्र के मरीजों का इलाज करते हैं। इन क्लीनिकों में इलाज की गुणवत्ता संदिग्ध होती है और यह मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना है।
आगे की कार्रवाई
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इस मामले की आगे की जांच करेंगे। संचालक अनुज विश्वास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां न हों।