मैनपुरी। कोर्ट की अवमानना करना वरिष्ठ सहायक लिपिक को भारी पड़ गया है। बीएसए की संस्तुति पर वरिष्ठ सहायक को संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल ने निलंबित कर दिया है। अवमानना मामले में कोर्ट ने बीएसए को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
बीएसए कार्यालय के सहायता प्राप्त स्कूलों को लेकर एक वाद हाईकोर्ट में चल रहा है। इस वाद में बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया गया था। बीएसए विजय प्रताप सिंह ने वरिष्ठ सहायक कुशलपाल सिंह को कोर्ट में जवाब देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुशलपाल सिंह ने न तो कोर्ट को जवाब दिया और न ही बीएसए को इस संबंध में जानकारी दी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश की अवहेलना करने पर बीएसए विजय प्रताप को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले में वरिष्ठ सहायक कुशलपाल की लापरवाही को देखते हुए बीएसए विजय प्रताप सिंह ने कुशलपाल के निलंबन की संस्तुति करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल को पत्र भेजा था।
जिस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल डॉ. मुकेश चंद्र ने बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक कुशलपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वरिष्ठ सहायक द्वारा हाईकोर्ट के मामले में विभाग का पक्ष रखने में लापरवाही बरती गई। इस संबंध में मुझे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके चलते कुशलपाल के निलंबन की संस्तुति की गई थी। जिस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने निलंबन की कार्रवाई की है। -विजय प्रताप सिंह, बीएसए।